Tax free income sources: इनकम टैक्स एक्ट में कई तरह के इनकम पर टैक्स छूट का प्रावधान है. इसमें विरासत में मिलने वाली संपत्ति से लेकर गिफ्ट आदि भी शामिल है.
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1/8भारत में एक वित्त वर्ष के दौरान 2.5 लाख रुपये या इससे ज्यादा कमाई करने वाले लोगों को टैक्स देना होता है. केवल नौकरीपेशा ही नहीं बल्कि कई अन्य सोर्सेज से होने वाली कमाई पर भी इनकम टैक्स देना होता है. इसमें ब्याज से होने वाली कमाई, साइड बिजनेस, किसी तरह के निवेश आदि से इनकम शाामिल है. लेकिन इनके सबके बावजूद भी इनकम टैक्स कानून में कुछ ऐसे प्रावधान है, जिसके तहत आम लोगों को कोई भी टैक्स नहीं देना होता है. यानी कुछ ऐसे सोर्स भी हैं, जहां से होने वाली इनकम पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है. आइए जानते हैं इनके बारे में…
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2/8किसानों को खेती से चाहें जितनी भी आय हो, इसपर उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होता है. कृषि आय पर टैक्स कानून के तहत छूट मिलती है. वहीं, इसके अलावा अगर आप किसी फर्म में पार्टनर हैं और आपको इसके मुनाफे का हिस्सा मिलता है तो इसपर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा. दरअसल, फर्म पहले ही इसपर टैक्स दे चुकी होती है. यही कारण है कि पार्टनरशिप में मिलने वाले मुनाफ पर कोई टैक्स नहीं वसूला जाता है.null
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3/8इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 56(2)(x) के तहत कई तरह के गिफ्ट्स पर भी कोई टैक्स नहीं देना होता है. अगर आपको शादी पर 50 हजार या इससे कम रकम का कोई गिफ्ट मिल रहा है तो इसपर कोई टैक्स नहीं देना होता है. हालांकि, उसके लिए शर्त है कि यह गिफ्ट शादी के दिन या उसके आसपास की तारीख पर ही मिलनी चाहिए. इसमें किसी रिश्तेदार से, विरासत या वसीयत में मिला गिफ्ट भी टैक्स छूट के दायरे में आता है.
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4/8इसके अलावा पंचायत/म्युनिसपलिटी, म्यूनिसपल कमेटी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, कैंटोन्मेंट बोर्ड या किसी फाउंडेशन, यूनिवर्सिटी या अन्य एजुकेशन संस्थान, मेडिकल संस्थान आदि से मिला गिफ्ट भी टैक्स छूट के दायरे में आता है. इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 12A और 12AA के तहत रजिस्टर किसी चैरिटेबल या धार्मिक ट्रस्ट से मिला गिफ्ट भी टैक्स छूट के दायरे में आता है.
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5/8अगर किसी कर्मचारी ने किसी संस्थान में 5 साल या इससे अधिक साल काम कर लिया है तो नौकरी छोड़ने पर मिलने वाली ग्रैच्युटी की रकम भी टैक्स छूट के दायरे में आती है. हालांकि, सरकारी कर्मचारियों के लिए अधिकतम 20 लाख रुपये तक की ग्रैच्युटी पर ही टैक्स छूट मिलती है. प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को 10 लाख रुपये तक के ग्रैच्युटी पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है. इसके अलावा कर्मचारी भविष्य निधि से निकाले जाने वाला पैसा भी टैक्स छूट के दायरे में आता है. हालांकि, यह छूट 5 साल से अधिक दिन तक के नौकरी के बाद ही मिलती है.
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6/8पब्लिक प्रोविडेंट फंड में निवेश करना भी टैक्स छूट के दायरे में आता है. पीपीएफ में निवेश की रकम, ब्याज और इसके मैच्योरिटी अवधि पर मिलने वाली रकम पर टैक्स नहीं देना होता है. यह EEE कैटेगरी में आता है.
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7/8इनकम टैक्स एक्ट के तहत अगर किसी व्यक्ति को स्टडी या रिसर्च के लिए सरकार या प्राइवेट संस्थानों से मिलने वाला स्कॉलरशिप या अनुदान पर कोई टैक्स नहीं देना होता है. स्कूल, कॉलेज या विदेशों में पढ़ाई के दौरान मिलने वाली स्कॉलरशिप भी टैक्स छूट के दायरे में आती है.
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8/8अगर किसी व्यक्ति को अपने माता/पिता या पारिवारिक विरासत में जेवर या कैश मिलने पर भी कोई टैक्स नहीं देना होता है. वसीयत के माध्यम से मिलने वाली प्रॉपर्टी पर भी टैक्स नहीं देना होता है. हालांकि, इस तरह के लेनदेन पर इनकम टैक्स विभाग सवाल कर सकता है.